(DELHI, India)
कोर्ट ने कहा कि यह एक निजी कार्यक्रम है इसलिए इसपर रोक नहीं लगा सकते हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह निजी कार्यक्रम है और इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है। इस मामले में अब अगली सुसनवाई 28 नवंबर को होगी। 15 नवंबर को एक याचिका में 22 नवंबर के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई थी। शाही इमाम 22 नवंबर को अपने छोटे बेटे सैयद शाबान को दस्तारबंदी कार्यक्रम आयोजित कर अपना उत्तराधिकारी बनाने जा रहे हैं। इसमें उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अनदेखी कर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को न्योता भेजा है।
Author: JAN TV Editorial Team
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