विमान अपहर्ताओं को मौत की सजा का प्रावधान
(India)
राज्य सभा में बुधवार को एक विधेयक पेश किया गया, जिसमें विमान अपहर्ताओं को मौत की सजा और अपह्वत विमान को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों को अधिकार देने की बात कही गई है। कथित धर्मातरण को लेकर सदन में चल रहे हंगामे के बीच इस विधेयक को पेश किया गया। नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने विधेयक के पुराने संस्करण को वापस लिया और अपहरण रोधी विधेयक, 2014 पेश किया। नया कानून एंटी हाईजैक कानून में संशोधन करेगा और इसमें नवीनतम वैश्विक संधियों जैसे यूएन बॉडी इंटरनेशनल सिविल एविएशन आर्गनाइजेशन के बीजिंग प्रोटोकॉल, 2010 को सम्मिलत किया जाएगा, जिसे भारत ने अंगीकार कर उस पर हस्ताक्षर किया था।

Author: JAN TV Editorial Team

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