जजों की नियुक्ति के लिए 20 साल पुरानी कोलेजियम व्यवस्था खत्म
(India)
सुप्रीक कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था खत्म करके उसके स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक को मंजूरी मिल गयी है। आयोग के गठन का प्रावधान करने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी प्रदान कर दी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इसी वर्ष अगस्त में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। नये कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट और 24 हाईकोर्टों में जजों की नियुक्ति के लिए 20 साल पुरानी व्यवस्था खत्म करके उसके स्थान पर न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। जजों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था के तहत न्यायाधीशों का निर्णायक मंडल इसका फैसला करता था।

Author: JAN TV Editorial Team

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