सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को सशस्त्र बलों, दिल्ली पुलिस, एम्बुलेंस, अग्निशमन विभाग और अन्य आपात सेवाओं के वाहनों पर लालबत्ती लगाने की अनुमति दे दी। साथ ही कहा कि इन सेवाओं के वाहनों में जरूरत के मुताबिक अन्य रंगों की बत्ती का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश एच.एल. दत्तू, न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति आर.के. अग्रवाल की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार द्वारा दी गई अर्जी पर 10 दिसंबर, 2013 के अपने आदेश में बदलाव करते हुए सशस्त्र बलों, दिल्ली पुलिस, एम्बुलेंस, अग्निशमन विभाग एवं अन्य आपात सेवाओं के वाहनों में लालबत्ती के उपयोग की अनुमति दी।आदेश में कहा गया है कि संविधान में उल्लिखित आठ सेवाओं-प्रतिष्ठानों को ही फ्लैश के साथ या उसके बगैर लालबत्ती लगाने की अनुमति रहेगी। आपात सेवाओं और पुलिस के वाहनों पर नीली या बहुरंगी बत्ती का उपयोग किया जा सकता है।
Author: JAN TV Editorial Team
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