मुशर्रफ को विदेश जाने से रोकने की याचिका खारिज
(International) साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अदालत की अनुमति के बिना वह देश छोड़ कर नहीं जा सकते हैं। इस याचिका में मुशर्रफ के इलाज के लिए विदेश जाने की संभावना जताई गई थी। याचिका खारिज करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज ने कहा कि यह अदालतों का काम है। मुशर्रफ की पेशी सुनिश्चित करने के लिए जमानत दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि यह अदालत, विशेष अदालत के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसकी स्थापना मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह मामले की सुनवाई के लिए की गई है। यह याचिका तीन जनवरी को लाल मस्जिद के शुहादा फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान ट्रस्ट की ओर से दाखिल की गई थी।

Author: JAN TV Editorial Team

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