‘लाउड स्पीकर लगाने का फैसला लेने का हक मुरादाबाद जिला प्रशासन को’
(India)
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के अकबरपुर चैबरी गांव में मंदिर पर लाउड स्पीकर लगाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस बारे में फैसला लेने का हक मुरादाबाद जिला प्रशासन को है। कोर्ट ने प्रशासन से मंदिर पर लाउड स्पीकर न लगने देने को कहा है। हाईकोर्ट के जस्टिस दिलीप गुप्ता व जस्टिस एमसी त्रिपाठी की बेंच ने इस याचिका पर मंगलवार को अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था। होई कोर्ट ने मुरादाबाद के जिला प्रशासन व क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ध्वनि प्रदूषण (रेगुलेशन एवं कंट्रोल) नियमावली-2000 का उनके क्षेत्र में सख्ती से पालन हो। कोर्ट ने कहा है ध्वनि प्रदूषण व्यक्ति पर सीधा प्रभाव डालता है, इसका प्रभाव व्यक्ति के सोने, सुनने, संवाद के साथ-साथ मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।

Author: JAN TV Editorial Team

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