(DELHI, India)
कोर्ट ने कहा कि कोल ब्लॉक्स के आवंटन में दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया और आवंटन में पारदर्शिता नहीं बरती गई। कोर्ट ने कहा कि आवंटन में नियमों की अनदेखी की गई। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि कोल ब्लॉकों का आवंटन रद्द करने के लिए आगे सुनवाई की जरूरत है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए एक सितंबर की तारीख तय की है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वर्ष 1993 के बाद कोल ब्लाकों के आवंटन गैरकानूनी हैं।
Author: JAN TV Editorial Team
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