नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकपाल सर्च कमिटी के नए नियमों को अधिसूचित कर दिया है। जिसमें उसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सूची के बाहर से भी भ्रष्टाचार निरोधक इस निकाय के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम सुझाने की स्वतंत्रता दी गई है। नये नियमों में सरकार ने उन प्रतिबंधों को हटा दिया है जिसमें सर्च कमिटी को डीओपीटी की ओर से दी गई सूची से ही लोकपाल के नाम की सिफारिश करने की बात कही गई थी। नियमों के अनुसार, सर्च कमिटी में अब कम से कम सात सदस्य होंगे और उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक, लोक प्रशासन और सतर्कता समेत अन्य विषयों के बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए।
Author: JAN TV Editorial Team
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