(DELHI, India)
कोर्ट ने भूषण को निर्देश दिया कि वह व्हिसल ब्लोअर का नाम सीलबंद लिफाफे में सौंपें । इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं सूत्र से बात कर इसकी जानकारी दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि नाम बताने का बाद ही आगे की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रजिस्ट्री को सीबीआई निदेशक द्वारा बंद लिफाफे में सौंपे गए सभी दस्तावेजों और हलफनामों को रखने तथा इन्हें सुरक्षित संरक्षण में रखने के लिए महासचिव के पास जमा करने को कहा। सीबीआई निदेशक ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष डायरी के अस्तित्व और इसकी विषय वस्तु की प्रमाणिकता पर ही सवाल उठाया । सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। कोयला घोटाले के आरोपियों से मुलाकात पर सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा बुरे फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत सिन्हा को नोटिस देकर 10 दिन में जवाब मांगा है। अदालत में सिन्हा के खिलाफ दायर याचिका में उन्हें कोयला घोटाले के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया गया है। सिन्हा को सीबीआई डायरेक्टर के पद से हटाने और मामले की एसआईटी जांच की मांग भी की गई है। गैरसरकारी संगठन सीपीआईएल ने हाल में रंजीत सिन्हा पर आरोप लगाए हैं कि वह कोयला और 2 जी घोटाले के आरोपियों से अक्सर मिलते रहे हैं।
Author: JAN TV Editorial Team
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