तमिलनाडु सरकार ने गजट अधिसूचना में कहा है कि अन्नाद्रमुक प्रमुख जयललिता 10 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य हैं। तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष पी धनपाल की ओर से जारी गजट अधिसूचना में कहा गया कि ‘विधानसभा सदस्य सेल्वी जे जयललिता अपनी सजा के समय तक तमिलनाडु विधानसभा सदस्य के तौर पर अयोग्य हैं।’ इसमें कहा गया कि वह जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा आठ के तहत रिहाई के बाद छह वर्ष की समयावधि तक अयोग्य रहेंगी। अधिसूचना में कहा गया कि जयललिता जिस श्रीरंगम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, वह उनकी दोषसिद्धि की तारीख से रिक्त मानी जाएगी।
Author: JAN TV Editorial Team
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